मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के क्रम मे जिलाधिकारी सी. इंदुमती ने दिया आदेश कि लॉक डाउन अवधि मे दिहाड़ी मजदूर एवं ऐसे अन्य श्रमिको/अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के समक्ष आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति की समस्या के दृष्टिगत उनसे माह में देय एक माह का किराया फिलहाल न लें तथा इस आधार पर किसी से मकान खाली न कराया तथा उनकी विद्युत एवं जल आपूर्ति मे बाधा न उत्पन्न की जाए

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के निर्देश के क्रम मे जिलाधिकारी सी. इंदुमती ने दियाआदेश कि कोरोना वायरस(कोविड-19)महामारी से बचाव हेतु लॉक डाउन की अवधि मे दिहाड़ी मजदूर एवं ऐसे अन्य श्रमिको/अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के समक्ष आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति की समस्या के दृष्टिगत 3 बिंदुओं पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं                     01.दिहाड़ी मजदूरी एवं अन्य अल्प आय व्यक्तियों द्वारा यदि किराये के भवन में निवास किया जा रहा है तो भवन स्वामियों को यह निर्देश दिया जाए कि  उनसे माह में देय एक माह का किराया फिलहाल न लें तथा इस आधार पर किसी से मकान खाली न कराया जाए                                           02.ऐसे व्यक्तियों की विद्युत एवं जल आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाए तथा लॉक डाउन अवधि में इनके विच्छेदन न किए जाएं                    03.लॉक डाउन अवधि में कर्मचारियों द्वारा वर्क फ्रॉम होम (work fram home)किया जा रहा है अतः उनका पूरा वेतन/मजदूरी माह के प्रथम सप्ताह में वितरित कर दिया जाए जिलाधिकारी ने उपरोक्त आदेशों के कड़ाई से पालन का अनुपालन  सुनिश्चित कराने का आदेश दिया


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