स्टाम्प वाद से सम्बन्धित लंबित वादों के निस्तारण हेतु समाधान योजना प्रारम्भ।


 सुलतानपुर 16 मार्च/ शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 के पत्र संख्या 728 दिनांक 03 मार्च, 2020 के द्वारा समाधान योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसमें जनपद के जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/सहायक आयुक्त स्टाम्प के न्यायालयों में स्टाम्प वाद से सम्बन्धित लंबित वादों में यदि पक्षकार स्टाम्प की कमी की धनराशि नियमानुसार देय ब्याज के साथ जमा करने हेतु सहमत हो, तो पक्षकार के स्टाम्प वाद पर मात्र रू0 100/- के टोकन अर्थदण्ड के साथ अन्तिम रूप से वाद का निस्तारण सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर करा सकता है। उक्त समाधान योजना 30 अप्रैल, 2020 तक प्रभावी रहेगा। 
 यह जानकारी अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) उमाकान्त त्रिपाठी ने एक पत्र के माध्यम से दी।
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जिला सूचना कार्यालय, सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।


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