सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) माला वाजपेई ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में परिवहन आयुक्त धीरज साहू द्वारा दिए गए निर्देश के एतिहातन आवश्यक कदम उठाते हुए दिनांक 21/3/ 2020 से 4/4/2020 तक लर्निंग लाइसेंस आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है जिन आवेदकों ने दिनांक 21/3 /2020 से 4/4/2020 के मध्य लर्निंग लाइसेंस की स्लॉट बुक करा रखी है वह अपनी सुविधा अनुसार स्लॉट की पुनःनई ऑनलाइन बुकिंग करा लें अस्थाई लाइसेंस के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि जिन आवेदकों के लर्निंग लाइसेंस की वैधता 30/4 /2020 अथवा इसके पूर्व समाप्त हो रही है उनके ही लाइसेंस का कार्य संपादित किया जाएगा इसके अतिरिक्त अन्य सभी आवेदक अपने स्लॉट की पुनः आनलाइन बुकिंग कराकर नई तिथि पर कार्यालय में उपस्थित हो कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जो भी जो भी व्यक्ति किसी भी कार्य से कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभाग द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करें प्रत्येक आधे आधे घंटे पर अपने हाथ धोते रहें और खांसी बुखार एवं शरीर में दर्द होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें
कोरोना वायरस के नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए लर्निंग लाइसेंस आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था दिनांक 21/3/2020 से 4/4/2020 तक पूर्ण रूप से बंद रहेगी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) माला वाजपेई