जिन वाहन स्वामी द्वारा वाहन का अभी तक पंजीयन नहीं कराया गया है वह 31 मार्च तक पंजीयन अवश्य कराएं- एआरटीओ(प्रशासन)माला बाजपेयी


  सुलतानपुर 19 मार्च/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) माला बाजपेयी ने सर्वसाधरण को सूचित किया है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा नया वाहन (BS-4) खरीदा गया है एवं उसका पंजीयन अभी तक नहीं कराया गया है, तो 31 मार्च, 2020 तक उसका पंजीयन अवश्य करा लें, क्योंकि 31 मार्च, 2020 के बाद उक्त वाहन का पंजीयन नहीं होगा। 
         सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0) ने ऐसे वाहन स्वामी जिन्होंने अपने नये वाहन का अस्थायी पंजीयन करा लिया है, को निर्देशित किया है कि तत्काल परिवहन कार्यालय में उपस्थित होकर अपने वाहन का स्थायी पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2020 के उपरान्त ऐसे वाहनों का पंजीयन किया जाना सम्भव नहीं होगा। इस सम्बन्ध मंे परिवहन आयुक्त ने पूरे प्रदेश में पत्र जारी कर दिशा निर्देश दिया है। फिलहाल जनपद सुलतानपुर में ऐसे 1007 वाहन है, जिनका खरीदने के बाद वाहन स्वामी द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है। 02 मार्च को परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, धीरज साहू द्वारा सभी अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें सभी एजेन्सियों को वाहन बिक्री कर दूसरे दिन पंजीयन हेतु ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय पत्रावलियां पहॅुचाने के निर्देश दिये गये है।
        ऐसा संज्ञान में आया है कि कतिपय वाहन स्वामी, स्कूल प्रबन्धक/किसान अपने वाहन आदि यथा-ट्रैक्टर, स्कूल वाहन क्रय करने के पश्चात अभी तक पंजीयन नहीं कराया गया है और वाहन मार्ग पर संचालित हो रहे हंै। 
 उक्त वाहन स्वामी, स्कूल प्रबन्धक, किसान को निर्देशित किया जाता है कि अपंजीकृत वाहनों का पंजीकरण 31 मार्च, 2020 के पूर्व अवश्य करा लें, अन्यथा 31 मार्च, 2020 के पश्चात पंजीयन किया जाना सम्भव नहीं होगा। 
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जिला प्रशासन सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।


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