विक्रय मूल्य से अधिक, मिलावट करना तथा काला बाजारी किया जाना दण्डनीय अपराध।
सुलतानपुर 18 मार्च/ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचना 13 मार्च, 2020 द्वारा मास्क एवं हैण्ड सैनेटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु घोषित की गयी है।
उपरोक्त वस्तुओं पर अंकित विक्रय मूल्य से ज्यादा/ अधिकतम मूल्य पर विक्रय करना, किसी भी प्रकार की मिलावट करना तथा काला बाजारी किया जाना दण्डनीय अपराध होगा। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ-साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन की द्वारा नियमित रूप से उपरोक्त आदेशों के क्रम में छापेमारी की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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