भारत सरकार द्वारा मास्क एवं हैण्ड सैनेटाइजर आवश्यक वस्तु घोषित

विक्रय मूल्य से अधिक, मिलावट करना तथा काला बाजारी किया जाना दण्डनीय अपराध।


 सुलतानपुर 18 मार्च/ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचना 13 मार्च, 2020  द्वारा मास्क एवं हैण्ड सैनेटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु घोषित की गयी है। 
  उपरोक्त वस्तुओं पर अंकित विक्रय मूल्य से ज्यादा/ अधिकतम मूल्य पर विक्रय करना, किसी भी प्रकार की मिलावट करना तथा काला बाजारी किया जाना दण्डनीय अपराध होगा। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ-साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन की द्वारा नियमित रूप से उपरोक्त आदेशों के क्रम में छापेमारी की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। 
-------------------------------------------------


Popular posts
मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स की अध्यक्षता में व्यापार बन्धु की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई
डीएम व एसपी ने कन्टेनमेण्ट जोन खैराबाद व नगर क्षेत्र का भ्रमण कर लाॅक डाउन व कानून व्यवस्था का लिया जायजा।*
Image
भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह कोरोना के बचाव हेतु जनसेवा मे समर्पित *
Image
जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने आज कलेक्ट्रेट में इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
Image
नोवेल कोरोना वायरस(कोविड-19) के संक्रमण से बचाव/रोकथाम, राहत एवं चिकित्सा के साथ-साथ साफ-सफाई व सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेसिंग पर विशेष ध्यान दिये जा रहें हैं-जिलाधिकारी
Image