असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगी ₹3000 प्रति माह पेंशन, जाने पूरी प्रक्रिया, करें यहां पर आवेदन:- श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय

सुल्तानपुर श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने बताया कि  प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं लघु व्यापारियों के पंजीयन हेतु 1फरवरी से 29 फरवरी तक पेंशन माह मनाया जा रहा है।
इनको मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना में असंगठित क्षेत्र के कर्मकार जो घरेलू कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले, प्राथमिक विद्यालय के रसोईया, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईट भट्ठा कर्मकार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कर्मकार, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन ऑन अकाउंट कर्मकार कर्मकार, कृषि कर्मकार, संनिर्माण कर्मकार, बीड़ी कर्मकार, हथकरघा कर्मकार,चमड़ा कर्मकार, आंगनबाड़ी कार्यकरती, आशा, श्रमिक, दृश्य श्रव्य कर्मकार के रूप में एवं ऐसे ही अन्य व्यवसाय में कार्य कर रहे असंगठित कर्मकारो को शामिल किया गया है।
सुल्तानपुर श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय  ने बताया कम। मासिक आय वाले ऐसे असंगठित कर्मकार जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य है, आवर्त होंगे। परंतु संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्म कार अथवा ईपीएफ, एनपीएस, ईएसआईसी धारक आयकर दाता इसमें शामिल नहीं होंगे। योजना का चयन करने वाले इच्छुक पात्र असंगठित श्रमिकों को अपनी आयु के अनुसार ₹55 से लेकर ₹200 प्रति माह नियमित अंशदान नजदीकी सीएचसी सेंटर के माध्यम से जमा करना होगा। इतनी ही धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। जिसके लिए उसे आधार कार्ड एवं सेविंग बैंक अकाउंट, जनधन खाता आईएफएससी कोड सहित पंजीकरण हेतु उपलब्ध कराना होगा। इस योजना में सम्मिलित होने के पश्चात अभिदाता की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर न्यूनतम ₹3000 मासिक पेंशन सरकार द्वारा देय होगी।


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