*सभी प्रधान गण आम जन से अपील
*1. आप किसी भी स्थिति में अपने ग्राम पंचायत में पराली न जलाने दे।*
*2. यदि कोई व्यक्ति पराली जलाया पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल अपने नजदीकी थाने को दें।*
*3. पराली जलाने पर रुपये 2500 से लेकर रुपये 15000 प्रति घटना दंड है और आई पी सी की धारा 278,285, तथा NGT एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होगी एवं गिरफ्तारी भी की जाएगी।*
*4. इसमे 2 एकड़ तक के किसानों पर रुपये 2000 ,2 एकड़ से 5 एकड़ तक के किसानों पर रुपये 5000, एवं 5 एकड़ से ऊपर पर रुपये15000 जुर्माना लगेगा।*
*5. आप आज ही पराली न जलाने एवं जागरुकता हेतु डुग्गी मुनादी कराकर पूरे गांव के किसानों को जागरूक करें